होटलों में खाने पर सिर्फ 5 फीसदी GST लागू, नहीं तो होगा लाइसेंस रद्द

होटलों में खाने पर सिर्फ 5 फीसदी GST लागू, नहीं तो होगा लाइसेंस रद्द

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-14 17:41 GMT
होटलों में खाने पर सिर्फ 5 फीसदी GST लागू, नहीं तो होगा लाइसेंस रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एसी और नॉन-एसी होटलों में खाने पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। लेकिन इस फैसले को लागू न करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंगलवार को खाद्य व आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने ने कहा कि 5 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी वसूलने जाने पर ग्राहक टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। बापट ने कहा कि एमआरपी पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। यदि दुकानदार या मेडिकल वाले एमआरपी से अधिक दर वसूलते हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत शिकायत की जा सकती है। ग्राहक विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800225900 पर शिकायत करें।

होटलों में खाने पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST
बापट ने कहा कि बुधवार से होटलों में खाने पर एक समान 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी। बापट ने कहा कि कोई होटल-रेस्टारेंट द्वारा ग्राहकों से 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल किया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके लिए सभी खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। बापट ने कहा कि होटलों को नया रेट कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। होटलों की तरफ से नया रेट कार्ड जारी नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बापट ने कहा कि साधारण होटलों के साथ-साथ पांच व तीन सितारा होटल वाले ग्राहकों से 5 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी वसूल नहीं कर सकते हैं। 

सभी पर पहुंचे जानकारी
दूसरी ओर होटल और रेस्टारेंट पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत करने पर होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से मिलकर आभार प्रकट किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती की जानकारी सभी ग्राहकों तक पहुंच जाना चाहिए।

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