अहम फैसला : नागपुर एनआईटी का आरक्षण स्थगित, सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव पारित

अहम फैसला : नागपुर एनआईटी का आरक्षण स्थगित, सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव पारित

Tejinder Singh
Update: 2019-08-23 10:14 GMT
अहम फैसला : नागपुर एनआईटी का आरक्षण स्थगित, सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव पारित

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एनआईटी द्वारा 1 अप्रैल 2018 से लिए गए जमीन के आरक्षण के निर्णय को मनपा की सर्वसाधारण सभा में स्थगित कर दिया है। सरकार ने एनआईटी बर्खास्त करने का निर्णय लिया, लेकिन इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रकल्प का नियोजन प्राधिकरण एनआईटी है। सरकार के अधिसूचना जारी करने के बाद नियोजन प्राधिकरण महानगरपालिका होगी। इस लिहाज से आरक्षण के संबंध में एनआईटी द्वारा लिए गए निर्णय को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शहर के भरतवाड़ा, पारडी, पुनापुर में स्मार्ट सिटी प्रकल्प की कार्यवाही चल रही है। महापौर, मनपा आयुक्त, स्थायी समिति सभापति एनआईटी के ट्रस्टी हैं। एनआईटी की ओर से कुछ जमीन आरक्षित की गई है। किसकी अनुमति से आरक्षण किया गया, यह सवाल सदस्यों ने पूछा। पारडी की एक कृषि जमीन अारक्षित किए जाने का मुद्दा कांग्रेस के सदस्य पुरुषोत्तम तिवारी ने उपस्थित किया। स्मार्ट सिटी पर बहस शुरू होने से पूर्व महापौर प्रवीण दटके ने स्मार्ट सिटी का नियोजन प्राधिकरण कौन, यह सवाल उपस्थित किया। उनके सवाल पर अधिकारी भी बगले झांकते रह गए। तब दटके ने खुद िनयमों का हवाला देकर नियोजन प्राधिकरण एनआईटी होने का स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रकल्प का अमल करते समय एनआईटी की बर्खास्तगी को सरकार ने तत्वत: मंजूरी दी थी। अब बर्खास्ती का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होनी है, 

महापौर का फैसला

इसलिए नियोजन प्राधिकरण एनआईटी है। एनआईटी की ओर से जमीनों के आरक्षण को लेकर सदन में सदस्यों ने संतप्त भावना व्यक्त की। सदन की भावना के मद्देनजर सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने एनआईटी के बर्खास्ती की अधिसूचना जारी होने तक एनआईटी द्वारा 1 अप्रैल 2018 से लिए गए आरक्षण के निर्णय स्थगित रखने का सुझाव दिया। महापौर नंदा जिचकार ने उनके सुझाव को स्वीकृत कर एनआईटी के आरक्षण के निर्णय को स्थगित करने के निर्देश दिए।

 

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