भिवंडी कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर लगाया जुर्माना - कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देने होंगे एक हजार रुपए

आरएसएस मानहानि मामला भिवंडी कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर लगाया जुर्माना - कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देने होंगे एक हजार रुपए

Tejinder Singh
Update: 2022-04-22 09:56 GMT
भिवंडी कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर लगाया जुर्माना - कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देने होंगे एक हजार रुपए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की मानहानि को लेकर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करनेवाले शिकायतकर्ता पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना मामले की सुनवाई टालने के लिए लगाया है और जुर्माने की रकम (एक हजार रुपए) सांसद राहुल गांधी को देने को कहा है। मजिस्ट्रेट(प्रथम श्रेणी) जे वी पालिवाल ने मामले के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह रकम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देने का निर्देश दिया है। दरअसल कुंटे ने मामले की सुनवाई को टालने के लिए आवेदन किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कुंटे पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

 

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