मुंबई : इमारत में आग लगने से 6 झुलसे, हाईकोर्ट ने कहा- सुरक्षा नियम पालन न करने वाले अस्पतालों को करो सील 

मुंबई : इमारत में आग लगने से 6 झुलसे, हाईकोर्ट ने कहा- सुरक्षा नियम पालन न करने वाले अस्पतालों को करो सील 

Tejinder Singh
Update: 2019-04-18 15:12 GMT
मुंबई : इमारत में आग लगने से 6 झुलसे, हाईकोर्ट ने कहा- सुरक्षा नियम पालन न करने वाले अस्पतालों को करो सील 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गोरेगांव पूर्व में स्थित एमेराल्ड क्लब में गुरूवार दोपहर भीषण आग लग गई। हादसे में छह लोग झुलस गए हैं जिन्हें नई मुंबई स्थित बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है। दमकल विभाग के मुताबिक आग की सूचना दोपहर दो बजकर 25 मिनट पर मिली। हादसे में जख्मी हुए लोगों के नाम जितेंद्र तिवारी, अंकित मोंडलकर, दिनेश सिंह, संदीप शेट्टी, मनोज पंत और राहुल सिंह है। 80 फीसदी जल चुके अंकित की हालत चिंताजनक है। ऐरोली स्थित बर्न अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल जारी है। आग कैसे लगी दमकल विभाग इसकी छानबीन कर रहा है। 

अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले अस्पताल करो सील- हाईकोर्ट ने ठाणे मनपा को दिया निर्देश 

उधर बांबे हाईकोर्ट ने ठाणे महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बगैर चल रहे निजी अस्पतालों व नर्सिग होम को सील किया जाए। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति एन एम जामदार की खंडपीठ ने कहा कि यदि ठाणे मनपा की ओर से कई नोेटिस जारी किए जाने बाद भी निजी अस्पताल अग्निसुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बेहतर होगा कि महानगरपालिका इन अस्पतालों को बंद कर दे। आरटीआई कार्यकर्ता सपन श्रीवस्तव ने इस विषय पर जनहित याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उपरोक्त बात कही। याचिका में सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर दावा किया गया था कि ठाणे के 50 प्रतिशत नर्सिंग होम व निजी अस्पताल आग लगने से पैदा होने वाली आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से लैस नहीं हैं। इस दौरान खंडपीठ को पिछले साल कर्मचारियों की अस्पताल में लगी आग के चलते 11 लोगों की मौत की भी जानकारी दी गई। सुनवाई के दौरान ठाणे मनपा के वकील ने कहा कि कई अस्पतालों को एनओसी दी गई है जबकि कई के एनओसी के लिए आवेदन प्रलंबित हैं। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मनपा के पास सारा  रिकार्ड मौजूद है, यदि अस्पताल अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सील कर दिया जाए। 

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