शरद पवार को हाईकोर्ट से राहत, चुनावी सभा में कहा था, दो-दो बार करें मतदान
शरद पवार को हाईकोर्ट से राहत, चुनावी सभा में कहा था, दो-दो बार करें मतदान
Tejinder Singh
Update: 2018-08-24 16:24 GMT
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को चुनाव के दौरान दो बार मतदान करने के बयान के मामले में राहत दी है। श्री पवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान मथाड़ी कामगारों की सभा में कहा था कि चुनाव दो अलग-अलग तारीखो को होने वाले है इसलिए लोग दो बार मतदान करे। श्री पवार के इस बयान के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में इस मामले को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। शुक्रवार को यह याचिका जस्टिस आरएम मोरे के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान बेंच ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे याचिका को वापस लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद याचिका को वापस ले लिया गया।