धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए,  किसानों को मिले 15 सौ रुपए से भी कम

धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए,  किसानों को मिले 15 सौ रुपए से भी कम

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-18 08:14 GMT
धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए,  किसानों को मिले 15 सौ रुपए से भी कम

सिहोरा और मझौली तहसील में हुई आरोपित धांधलियों पर हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि धान का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने 1750 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन सिहोरा और मझौली के साढ़े तीन सौ किसानों को 15 सौ रुपए से भी कम का भुगतान किया गया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका में लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र व राज्य सरकार, जबलपुर कलेक्टर सहित 6 को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
यह याचिका भारतीय किसान संघ सिहोरा के महासचिव सुनील कुमार जैन और अध्यक्ष संतोष राय की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि धान की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने 1750 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। धान की खरीदी के लिए मप्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने विभिन्न समितियों को जिम्मेदारी सौंपी। याचिका में आरोप है कि सिहोरा की प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी समिति और मझौली की सेवा सहकारी समिति पोंड़ा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं किया। याचिका में सबूत के तौर पर किसानों की सूची और उनके खातों में आई रकम की हकीकत बताने उनकी पास बुक की फोटो कॉपी भी लगाई गई है। आरोप है कि दोनों समितियों को धान बेचने वाले साढ़े तीन सौ किसान कम रकम मिलने से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बारे में संबंधितों को दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। याचिका में केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय, मप्र सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय, जबलपुर कलेक्टर, मप्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, सिहोरा की प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी समिति और मझौली की सेवा सहकारी समिति पोंड़ा को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर शुक्रवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य अहिवासी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने
अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
 

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