तीस्ता सीतलवाड को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 2 मई तक लगी रोक 

तीस्ता सीतलवाड को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 2 मई तक लगी रोक 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-05 14:04 GMT
तीस्ता सीतलवाड को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 2 मई तक लगी रोक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सरकारी से मिले पैसों के दुरुपयोग के एक मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड व उनके सहयोगी जावेद आनंद को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस इन दोनों को दो मई तक गिरफ्तार न करे। गुजरात पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सीतलवाड व आनंद ने हाईकोर्ट में  ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।

पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम राहत 
गुरुवार को जस्टिस रेवती ढेरे ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह अंतरिम राहत प्रदान की। जस्टिस ने सीतलवाड व आनंद को कहा है कि वे शुक्रवार को पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर हो और बाद में जब पुलिस उन्हें बुलाए तो वे उनके सामने उपस्थित हो। 

गरीब बच्चों की शिक्षा और गोधरा दंगा पीडितों की मदद के नाम पर हासिल रकम
अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा के मुताबिक सीतलवाड व आनंद ने धोखाधड़ी करके 2008 से 2013 के बीच अपनी गैर सरकारी संस्था सबरंग ट्रस्ट के माध्यम से 1.4 करोड रुपए केंद्र सरकार से हासिल किए थे। शिकायत के मुताबिक सीतलवाड ने यह निधि गरीब बच्चों की शिक्षा और गोधरा दंगा पीडितों की मदद के नाम पर हासिल की थी पर बाद में इसका दुरुपयोग किया। सीतलवाड व आनंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 व 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन 
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीतलवाड व आनंद की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। वे पुलिस के सामने अपना बयान देने के लिए भी राजी हैं। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस ने दोनों को अंतरिम राहत प्रदान की और कहा कि वे गुजरात कोर्ट में आगे जमानत के लिए आवेदन दायर करें।

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