आतंकी शरीफ शब्बीर को मिली 7 दिन की पैरोल,  विस्फोटक के साथ हुआ था अरेस्ट

आतंकी शरीफ शब्बीर को मिली 7 दिन की पैरोल,  विस्फोटक के साथ हुआ था अरेस्ट

Anita Peddulwar
Update: 2017-11-24 06:12 GMT
आतंकी शरीफ शब्बीर को मिली 7 दिन की पैरोल,  विस्फोटक के साथ हुआ था अरेस्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर| भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़ाए आतंकवाद के आरोपी मोहम्मद शरीफ शब्बीर अहमत को 7 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया है। शब्बीर वर्ष 2006 को औरंगाबाद प्रकरण में 14 साल की सजा काट रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने शब्बीर को  लष्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबु जिंदाल के साथ 8 मई 2006 को आतंकवादी होने के संदेह में पकड़ा था। एटीएस को गाड़ी में 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके 47 और 3,200 गोलियां बरामद हुई थीं। अबु जिंदाल उस वक्त गाड़ी चला रहा था। इस प्रकरण में चली सुनवाई के बाद मामले में शब्बीर को 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में शब्बीर की बहन की मृत्यु हुई है, इसलिए उसने पैरोल के लिए जेल अधीक्षक को पत्र लिखा था। निवेदन खारिज  होने के बाद  उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. मीर नगमान अली ने पक्ष रखा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मोहम्मद शरीफ शब्बीर को सात दिन के लिए  पैरोल पर रिहा किया है।
 
 औरंगाबाद के पास एटीएस ने किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने खुफिया सूचना के आधार पर 8 मई, 2006 को औरंगाबाद के पास चंदवाड़-मनवाड़ राजमार्ग पर टाटा इंडिका और टाटा सूमो का पीछा किया था। एटीएस ने टाटा सूमो से तीन संदिग्धों मोहम्मद आमिर शकील अहमद, जुबेर सैयद अनवर और अब्दुलाजीम अब्दुलजमीद शेख को गिरफ्तार किया, जबकि टाटा इंडिका, जिसे कथित रूप से अबु जुंदाल चला रहा था, में सवार आरोपी बच निकले। एटीएस ने इसके बाद दो अलग-अलग छापे के दौरान खुलताबाद, येओला और मालेगांव इलाकों से 43 किलोग्राम आरडीएक्स, 16 एके-47 आर्मी असॉल्ट राइफल, 3200 राउंड गोला बारूद और 50 हथगोले जब्त किए.जुंदाल वाहन छोड़कर अपने एक अन्य सहयोगी के साथ बांग्लादेश भाग गया और उसके बाद फर्जी पासपोर्ट से पाकिस्तान फरार हो गया।
 

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