लुटेरों ने नप कर्मी की हत्या कर शव कुएं में फेंका

 आर्वी लुटेरों ने नप कर्मी की हत्या कर शव कुएं में फेंका

Tejinder Singh
Update: 2022-06-03 14:06 GMT
लुटेरों ने नप कर्मी की हत्या कर शव कुएं में फेंका

डिजिटल डेस्क, आर्वी. गत छह दिनों से लापता रहे नगर पालिका के कर्मचारी महेंद्र शिंगाने की लूटपाट के इरादे से हत्या कर आरोपियों ने उस का शव वर्धा रोड पर स्थित शमशान भूमि परिसर के किसान डकरे के खेत में कुएं में वाहन सहित डाल दिया था। इस प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्ततार किया है। हत्या की खबर फैलती हड़कंप मच गया है।

25 मई को नगर पालिका के कर्मचारी महेंद्र शिंगाने यह हमेशा की तरह नगर पालिका कार्यालय में एमएच-32-एक्यू 7994 क्रमांक की दोपहिया से अपने नियमित काम के लिए गये। मात्र वह रात में अपने घर में नहीं पहुंचने से परिजनों ने उन की तलाश शुरू की। गत पांच दिनो से महेंद्र के परिवार के सदस्य व उस के मित्र परिसर में तलाश कर रहे थे।

इस के बाद फिर्यादी सागर महेंद्र शिंगाने ने 29 मई को आर्वी पुलिस थाना में महेंद्र के लापता होने की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने सभी स्तर से इस प्रकरण की जांच शुरू की। दौरान पुलिस ने सीडीआर के माध्यम से तकनीकी बातो की जांच कर संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच करने पर हत्या का पर्दाफाश हुआ।

 महेंद्र रामरावजी शिंगाने 25 मई से लापता होने से इस के बारे में आर्वी पुलिस थाना में लापता होने की शिकायत दर्ज की गयी। लापता होने के प्रकरण की जांच के दौरान महेंद्र शिंगाने का कुछ लोगों के साथ लेन-देन का व्यवहार रहने पर से उन्होंने मिलीभगत कर महेंद्र से पीछा छुड़ाने के लिए उसका अपहरण करने का मामला फरियादी की  शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने इस प्रकरण की जांच करने पर आरोपी अक्षय सातपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि महेंद्र की हत्या कर उसके पास के सोने की सामग्री लूटने के इरादे से महेंद्र को किसान डकरे के खेत में बुलाया। महेंद्र के आने के बाद आरोपियों ने उस का गला दबाकर उस की हत्या की व सोने की 5 अंगूठी, 2 सोने की चेन, नकद राशि जबरन छीनकर उस का शव वाहन के साथ बांधकर किसान डकरे के खेत के कुएं में डालकर सबूत नष्ट करने का बताया। 

इस प्रकरण में पुलिस ने धारा 302, 397, 120(ब), 201 के तहत धारा बढ़ाकर आरोपी अक्षय रमेशराव सतपाल (28), शेख शाहरूख शेख रऊफ (28),  विनोद दयाराम कुथे (42), मो. जाफर मो. यासीन (29) सभी आर्वी निवासी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में  अपर पुलिस अधीक्षक सोलंके, उप विभागीय पुलिस अधिकारी आर्वी सुनील सालुंखे ने घटनास्थल को भंेट दी। इस प्रकरण की आगे की जांच आर्वी के पुलिस निरीक्षक भानुदास पिदुरकर कर रहे हैं। 

इस प्रकरण में सभी आरोपियों को आर्वी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश आर.एल. राठोड ने दोनो पक्षो की दलीले सुनने के बाद सभी 4 आरोपियों को 6 जून तक पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया है।

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