युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास, हत्या कर जंगल में फेंक दिया था शव

युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास, हत्या कर जंगल में फेंक दिया था शव

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-16 16:50 GMT
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डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा।परासिया की एक युवती की निर्मम हत्या कर तामिया के जंगल में शव फेंकने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। शादी के लिए दबाव बना रही युवती से गुस्साए आरोपी ने उसकी हत्या का षडय़ंत्र रचा था। इस मामले में दोष सिद्ध होने पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसके वर्मा ने आरोपी को सजा सुनाई है।
एजीपी सुनील सिंधिया ने बताया कि 22 मई 2018 को परासिया की शाहिस्ता अंजुम घर से बैंक जाने निकली थी। 24 मई को उसके भाई ने परासिया थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि शाहिस्ता अंजुम ने आखिरी बार गांधी चौक डुंगरिया निवासी अल्तमस पिता नुरूलहक (33) से मोबाइल पर बात की थी। अल्तमस से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शाहिस्ता शादी करने के लिए उस पर दबाव बना रही थी। जिससे नाराज होकर उसने शाहिस्ता की हत्या का षडय़ंत्र रचा। घटना वाले दिन उसने शाहिस्ता को फोन कर तामिया बुलाया था। तामिया के जंगल में उसकी हत्या कर शव गढ्ढे में फेंक दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
इन धाराओं में सुनाई सजा-
हत्या के आरोपी अल्तमस को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास, दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 201 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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