कराया अवैध गर्भपात, डाॅक्टर सहित तीन को 3 साल का कारावास

कराया अवैध गर्भपात, डाॅक्टर सहित तीन को 3 साल का कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-01 05:37 GMT
कराया अवैध गर्भपात, डाॅक्टर सहित तीन को 3 साल का कारावास

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, छिंदवाड़ा। शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुराचार करने तथा गर्भवती होने पर अवैध रुप से गर्भपात कराने के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिसमें सबूतों और गवाहों के आधार पर षडय़ंत्र के तहत अवैध गर्भपात कराने के आरोप में महिला डाक्टर सहित तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

शासकीय अधिवक्ता संजय गूजर ने बताया कि वर्ष 2014 में चांदामेटा थाने के बड़कुही चौकी में युवती के साथ दुराचार और गर्भपात कराने के आरोप में शहबाज उर्फ सिब्बू खान, अरबाज उर्फ बल्ला खान और महिला डाक्टर तारा आष्टीकर सहित अन्य दो के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने षडय़ंत्र रचकर अवैध रुप से गर्भपात कराने के आरोप में धारा 313, 120 बी के तहत शहबाज उर्फ सिब्बू खान, अरबाज खान उर्फ बल्ला और महिला डाक्टर तारा आष्टीकर को ३-३ वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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