मुकदमा स्थानांतरित करने कंगना रनौत ने कहा था- कोर्ट से भरोसा उठा

मांग खारिज मुकदमा स्थानांतरित करने कंगना रनौत ने कहा था- कोर्ट से भरोसा उठा

Tejinder Singh
Update: 2021-12-31 15:31 GMT
मुकदमा स्थानांतरित करने कंगना रनौत ने कहा था- कोर्ट से भरोसा उठा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से दायर किए गए उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर की ओर से की गई मानहानि की शिकायत को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थनांतरित करने की मांग की थी। इससे पहले रनौत ने इसी तरह की मांग को लेकर इसप्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दायर किया था जिसे कोर्ट ने अक्टूबर 2021 को खारिज कर दिया था। इसलिए रनौत ने सत्र न्यायालय में आवेदन दायर किया था। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेली ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया। हालांकि अभी विस्तृत आदेश नहीं उपलब्ध हो पाया है। गौरतलब है कि गीतकार जावेद अख्तर ने रनौत के एक इंटरव्यू के आधार पर रनौत के खिलाफ अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि की शिकायत की है। गीतकार अख्तर ने अपनी शिकायकत में दावा किया है कि रनौत ने इंटरव्यू में जो बाते कही हैं उससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उनकी छवि धूमिल हुई है। इसलिए रनौत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले रनौत ने कहा था कि उनका अंधेरी के इस कोर्ट से भरोसा उठ चुका है। इसलिए अख्तर से जुड़े मानहानि के मामले को दूसरे कोर्ट में स्थनांतरित कर दिया जाए। 


 

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