ढाई साल बाद वरवरा राव को मिली जमानत, एल्गार परिषद मामले में 2018 में हुई थी गिरफ्तारी 

ढाई साल बाद वरवरा राव को मिली जमानत, एल्गार परिषद मामले में 2018 में हुई थी गिरफ्तारी 

Tejinder Singh
Update: 2021-02-22 12:57 GMT
ढाई साल बाद वरवरा राव को मिली जमानत, एल्गार परिषद मामले में 2018 में हुई थी गिरफ्तारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद व माओवादियों से कथित संबंध रखने के मामले में आरोपी वरवरा राव को अंतरिम जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने राव को सेहत ठीक न होने के आधार पर 6 माह के लिए सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में मूकदर्शक नहीं बन सकते है और हिरासत के दौरान 82 वर्षीय राव की सेहत को और नहीं बिगड़ने दे सकते। 92 पन्ने के अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि यदि राव को दोबारा जेल में भेजा जाता है तो इससे उनके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में यह उनके जीवन व स्वास्थ्य़ से जुड़े मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। राव का मामला मेडिकल के आधार पर जमानत देने के लिए बिल्कुल सही व उपयुक लग रहा है।  अगस्त 2018 से जेल में बंद राव को कोर्ट ने मुंबई स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के क्षेत्राधिकार में रहने व एनआईए के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत राज्य सरकार के उस आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया दिया है जिसके तहत सरकार ने कहा था कि नानावटी अस्पताल से छुट्टी के बाद राव को जेजे अस्पताल में बने कैदियों के वार्ड में रखा जाएगा। इसलिए राव को जमानत न दी जाए ।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राव से बड़ी संख्या में लोगों को न मिलने दिया जाए। कोर्ट ने राव को राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय फोन करने तथा प्रेस से बात करने से मना किया है। कोर्ट ने राव को मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हर तारीख में  तथा जरुरत पड़ने पर जांच एजेंसी के सामने प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने राव को सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन करने की छूट दी है। 

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ ने सोमवार को राव को जमानत देते समय मुख्य रुप से उनकी खराब सेहत व तलोजा जेल में अपर्याप्त मेडिकल सुविधाओं का संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने कहा कि यदि हम आरोपी को इस मामले में जमानत नहीं देते हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा यदि राव की हिरासत को जारी रखा गया तो वे विभिन्न बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए राव को सेहत ठीक न होने के आधार पर जमानत प्रदान की जाती है। 

इस फैसले के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने खंडपीठ से अपने फैसले पर तीन सप्ताह तक के लिए रोक लगाने का आग्रह किया। किंतु खंडपीठ ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। राव फिलहाल नानावटी अस्पताल में हैं। खंडपीठ ने कहा कि यदि राव की अस्पताल में सेहत ठीक हो तो वहां से उन्हें छुट्टी दे दी जाए और उन्हें वहीं से 50 हजार रुपए की मुचलके पर जमानत दी जाए। गौरतलब है कि खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद 1 फरवरी 2021 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे खंडपीठ ने सोमवार को सुनाया है। 
    

 
 

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