हमारे नैतिक मूल्यों को क्या हो गया- नाबालिग के साथ रेप पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

हमारे नैतिक मूल्यों को क्या हो गया- नाबालिग के साथ रेप पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

Tejinder Singh
Update: 2021-02-04 13:47 GMT
हमारे नैतिक मूल्यों को क्या हो गया- नाबालिग के साथ रेप पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाबालिग के साथ रेप की वारदात को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना शर्मनाक है। आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। हमारे नैतिक मूल्यों को क्या हो गया है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के 32 वर्षीय आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए उपरोक्त बाते कहीं। पुणे के निचली अदालत ने इस मामले में आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। वहीं पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शांतनु फणसे ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पीड़िता से दोगुनी उम्र का है। उसने जबरन गाड़ी के भीतर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। क्योंकि उस पर बेहद गंभीर आरोप है। 

इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हमारे नैतिक मूल्य कहा जा रहे। इस तरह की घटनाएं लज्जास्पद हैं। इस मामले में आरोपी तो पीड़िता से दोगुनी उम्र से अधिक का है। लिहाजा आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। मामले से जुड़े आरोपी के खिलाफ पुणे के वालचंद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376,354,506 व बाल यौन सरंक्षण कानून की धारा 4,8,12 व जाति उत्पीड़न कानून के तहत एफआईआर दर्ज है।  
 

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