AIMIM विधायक से सरकारी वकील ने पूछा - विधानसभा में क्यों नहीं किया मराठा आरक्षण का विरोध?

AIMIM विधायक से सरकारी वकील ने पूछा - विधानसभा में क्यों नहीं किया मराठा आरक्षण का विरोध?

Tejinder Singh
Update: 2019-01-10 13:35 GMT
AIMIM विधायक से सरकारी वकील ने पूछा - विधानसभा में क्यों नहीं किया मराठा आरक्षण का विरोध?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देनेवाली AIMIM विधायक इम्तियाज जलील की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गुरुवार को जलील की याचिका जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आयी।इस दौरान सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानंडल अधिवेशन के दौरान मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर चर्चा के वक्त याचिकाकर्ता ने अपना विरोध क्यों नहीं प्रकट किया। अब हाईकोर्ट में इसका विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की भूमिका समझ से परे। इस पर बेंच ने याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। इस दिन मराठा आरक्षण से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनेवाली है। 

AIMIM विधायक से सरकारी वकील ने कोर्ट में पूछा सवाल    
औरंगाबाद से AIMIM विधायक जलील ने  याचिका में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में राज्य पिछड़ा आयोग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को रद्द करने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले साल मराठा समुदाय को शिक्षा व नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। याचिका में सरकार के इस निर्णय पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में मांग कि गई है कि मराठा समुदाय की तरह मुस्लिम समुदाय के सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर सर्वेक्षण कर उन्हें भी आरक्षण प्रदान किया जाए। 
 

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