अब कामगारों को मिलेगा 10 लाख तक का बीमा कवर, करोड़ों कामगारों को मिलेगा लाभ

अब कामगारों को मिलेगा 10 लाख तक का बीमा कवर, करोड़ों कामगारों को मिलेगा लाभ

Anita Peddulwar
Update: 2019-11-08 07:52 GMT
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डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी और संगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को बीमा की राशि बढ़ाकर दी जाएगी। निजी व संगठित क्षेत्रों में काम करनेवाले कामगारों को अब 6.50 लाख के बजाय 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। इसका लाभ नागपुर समेत देश भर के करोड़ों कामगारों को होगा। सेवा के दौरान कामगार की मृत्यु होने पर परिजनों को 6.50 लाख के बजाय 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। संगठित क्षेत्रों में काम करनेवाले देश भर के करोड़ों कामगारों का ईपीएफ कटता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ के रूप में कटा जाता है। इतनी ही राशि नियोक्ता भी जमा करता है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय में पंजीकृत कामगारों के खाते में, ईपीएफ के नाम पर जितनी राशि काटी जाती है, उसका 1.6 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार जमा करती है।

केन्द्रीय श्रम मंत्राल का निर्णय
अब केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कामगारों को 6.50 लाख के बजाय 10 लाख का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्रालय की अनुशंसा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विचार किया। केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी देने का फैसला लिया है। शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। अकेले नागपुर विभाग में ही हजारों संस्थानों में लाखों कामगार कार्यरत है। इसका लाभ ईपीएफओ में पंजीकृत हर कामगार को मिलेगा। काफी समय से बीमा कवर बढ़ाने की मांग कामगार संगठनों की तरफ से हो रही थी। यह कवर सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ही मिलता है। 

फिलहाल कामगारों को 6 लाख 50 हजार का बीमा कवर है। केंद्र सरकार ईपीएफओ में पंजीकृत कामगार के लिए 1.6 प्रतिशत राशि जमा करता है। उच्च स्तर पर क्या प्रक्रिया हुई, इसकी जानकारी नहीं है।  बीमा कवर 10 लाख करने संबंधी आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ही मृत कामगार के परिजन को बीमा कवर मिलता है।   -विकासकुमार, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफओ नागपुर  परिक्षेत्र नागपुर.

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