नाबालिग छात्रा से कार्यालय में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सजा

बिहार नाबालिग छात्रा से कार्यालय में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सजा

IANS News
Update: 2022-05-26 10:01 GMT
नाबालिग छात्रा से कार्यालय में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज की एक अदालत ने गुरुवार को अपनी ही स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा से अपने चैंबर (कार्यालय) में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गोपालगंज अदालत के एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल विपिन साह को एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।

पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर 2019 को उचकागांव थाना इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी।

आरोप था कि छठी वर्ग की छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने कार्यालय में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज की गई।

उसके बाद एफएसएल टीम ने स्कूल में जांच के बाद मामला सही पाया और पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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