33 लोगों की ओर से नाबालिग के दुष्कर्म मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

आरोप पत्र 33 लोगों की ओर से नाबालिग के दुष्कर्म मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

IANS News
Update: 2021-12-03 16:30 GMT
33 लोगों की ओर से नाबालिग के दुष्कर्म मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

डिजिटल डेस्क, ठाणे। एक 15 साल की लड़की द्वारा 4 किशोरों सहित 33 लोगों द्वारा ब्लैकमेल और बार-बार सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के दो महीने बाद, ठाणे पुलिस ने सनसनीखेज मामले में अपना आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 112 गवाहों के बयानों के साथ 800 से अधिक पृष्ठों के साथ आरोप पत्र को कल्याण की मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया गया है और यह जांच के अंत का संकेत है।

आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के ब्वॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए और इस कृत्य को फिल्माया - जिसे बाद में उसने अपने दोस्तों के साथ साझा किया, जिन्होंने उसका दुष्कर्म करने के लिए बाद में उसका शोषण किया।

पुलिस जांच के अनुसार कई युवकों ने लड़की को ब्लैकमेल किया और धमकी दी और अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रारंभिक पुलिस जांच में लगभग 23 लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया था, जो संख्या बाद में 33 हो गई, जिसमें 4 नाबालिग शामिल हैं। इस घटनाक्रम के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। 26 वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 2 नाबालिग लड़कों को भिवंडी किशोर गृह भेज दिया गया है, जबकि शेष आरोपी फरार हो गए थे और उन्हें बाद में उन्हें पकड़ लिया गया।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता सोशल मीडिया पर मुख्य आरोपी के संपर्क में आई थी और आरोपी ने जनवरी 2021 में उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए, जिसका उसने वीडियो भी बनाया। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को धोखा देकर, उसने अपने दोस्तों के साथ सेक्स वीडियो साझा किया, जिसे अन्य दोस्तों को प्रसारित किया गया। इसके बाद सभी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता को धमकाया गया और लगातार नौ महीने से अधिक समय तक उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया।

आईएएनएस

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