छात्रा को धमकी देकर खेत में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

छात्रा को धमकी देकर खेत में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Anita Peddulwar
Update: 2020-01-14 08:31 GMT
छात्रा को धमकी देकर खेत में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कोंढाली क्षेत्र में खेत में फल्लियां तोड़ने गई 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी बुलचंद फत्तू चव्हाण (31) खापा तांडा काटोल निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुलचंद विवाहित है। उसके परिवार में दाे बच्चे और पत्नी है। छात्रा को खेत में फल्लियां तोड़ते देखकर आरोपी की नीयत में खोट आ गई, वह छात्रा को परेशान  करने लगा, इनकार करने पर उसने छात्रा से जबरन दुष्कर्म किया। कोंढाली के थानेदार श्याम गव्हाणे के आदेश पर महिला पुलिस उपनिरीक्षक सोनाली जगताप ने आरोपी बुलचंद चव्हाण पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार कोंढाली क्षेत्र में आरोपी बुलचंद चव्हाण पर आरोप है कि उसने छात्रा से दुष्कर्म किया। घटना गत दिनों कोंढाली क्षेत्र में एक खेत के अंदर हुई। पीड़ित छात्रा खेत में फल्लियां तोड़ रही थी।  आरोपी ने छात्रा को अकेली देखकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता को उसने घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर धमकी भी दिया था। पीड़िता ने उसकी करतूत को उजागर कर दी तब आरोपी के खिलाफ कोंढाली पुलिस ने धारा 354, 354 ब, 376(3), 376 (2)(जे) व सहधारा 4, 8 पोक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। प्रकरण की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक सोनाली जगताप कर रही हैं।

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को मिली अग्रिम जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुलिस हिरासत में आरोपी की मृत्यु के मामले में फंसे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दिलीपकुमार बाबूलाल परतेती (62) को अग्रिम जमानत दी है। वर्ष 2005 में एक लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी की साकोली पुलिस थाने में मृत्यु हो गई थी। उस वक्त परतेती वहां थानेदार थे और मामले की जांच उनके पास थी। हाईकोर्ट में जब एक याचिका के माध्यम से यह विषय उठा था।

तब कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2019 को थानेदार व अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद परतेती सहित 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके बाद परतेती ने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत मंे अर्जी दायर की थी। वह खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां उनहें राहत मिली है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. शशिभूषण वहाने ने पक्ष रखा।

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