सेक्स रैकेट: बॉलीवुड का प्रोडक्शन मैनेजर गिरफ्तार, विदेशी लड़कियां करता था सप्लाई

सेक्स रैकेट: बॉलीवुड का प्रोडक्शन मैनेजर गिरफ्तार, विदेशी लड़कियां करता था सप्लाई

Anita Peddulwar
Update: 2020-01-04 14:07 GMT
सेक्स रैकेट: बॉलीवुड का प्रोडक्शन मैनेजर गिरफ्तार, विदेशी लड़कियां करता था सप्लाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वेश्यावृत्ति के लिए विदेशी लड़कियां उपलब्ध कराने के आरोप में मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा ने बॉलीवुड के एक प्रोडक्सन मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राजेश कुमार लाल बताया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक  लाल उजबेकिस्तान में रहनेवाली जरीना नाम की महिला के संपर्क में था जो उसे विदेशी लड़कियां उपलब्ध कराती थी। जिन्हें लाल ग्राहकों की मांग पर उन्हें पांच सितारा होटलो में भेजता था।

मुंबई पुलिस की समाज शाखा ने लाल के पास एक फर्जी ग्राहक भेजा था। इसके बाद लाल ने जेड लक्झरी रेसीडेंसी होटल में लड़कियों को भेजा। इस दौरान पुलिस ने वहां छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान वहां से दो विदेशी लड़कियों को पकड़ा गया। आरोपी लाल के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता व अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इधर नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने वाली महिला को जमानत से इंकार 
बांबे हाईकोर्ट ने नाबालिग को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली महिला को जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने पीड़िता के बयान पर गौर करने के बाद महिला आरोपी आलिया शेख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। शेख के वकील ने दावा किया कि मेरी मुवक्किल एक साल से इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली है।

ऐसे में मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्त के चरित्र पर भी सवाल उठाए। आरोपी महिला पर मानव तस्करी, पाक्सो व भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए है। 

न्यायमूर्ति शिंदे ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को जबरन वेश्यावृत्ति में ढकेला है। वह यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है। मेडिकल सबूत व पीड़िता का बयान इसकी पुष्टि करता है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। इसलिए उसके जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। यदि एक साल के आरोपी के मुकदमे की शुरुआत नहीं होती है तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

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