ड्रग मामले के बाद अब जाकर अदालत ने दी आर्यन को राहत, जमानत की इन शर्तों में मिली छूट

आर्यन खान को बड़ी राहत ड्रग मामले के बाद अब जाकर अदालत ने दी आर्यन को राहत, जमानत की इन शर्तों में मिली छूट

Neha Kumari
Update: 2021-12-15 10:06 GMT
ड्रग मामले के बाद अब जाकर अदालत ने दी आर्यन को राहत, जमानत की इन शर्तों में मिली छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस मामले में बड़ी राहत दी गई है। इस केस की वजह से आर्यन खान पर कई पाबंदी लगाई गई थी, जिसकी वजह से वह शहर के बाहर बिना बताए या अनुमती लिए नहीं जा सकते थे। यहां तक की आर्यन खान को हर शुक्ररवार एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी लगाने भी जाना होता था। आर्यन खान को रिहाई कई शर्तों पर दी गई थी जिसे ना मानने पर उनकी रिहाई को रद्द करने का भी खतरा बना रहता। इन सब के बीच आर्यन खान को एक लिए खुशी की खबर आई है। 

आर्यन को मिली राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान ड्रग केस में एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत आर्यन को उनकी जमनात की शर्तों में राहत दी गई है। आर्यन खान को अब हर शुक्ररवार एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी लगाने नहीं जाना होगा, वह इस शर्त से आजाद हो गए हैं। यह शर्त आर्यन खान पर हाई कोर्ट द्वारा तब लगाई गई थी जब उन्हें क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत मिली थी। जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने कहा कि शर्त में बदलाव किया गया है, "आवेदक आर्यन खान एजेंसी द्वारा निर्देश दिए जाने पर एनसीबी दिल्ली के कार्यालय में उपस्थित होंगे, बशर्ते एनसीबी आवेदक को 72 घंटे का नोटिस जारी करे।" अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी संशोधित किया, जिसके तहत उन्हें हर बार मुंबई से बाहर जाने पर एनसीबी को अपना जाने-आने का पुरा कार्यक्रम दिखना पड़ता था।

जस्टिस साम्ब्रे ने कहा, "आवेदक को अपना यात्रा कार्यक्रम दिखाने जरूरत नहीं है यदि वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन वह मुंबई के बाहर किसी अन्य काम से यात्रा कर रहें हैं तो अपना यात्रा कार्यक्रम एनसीबी को प्रस्तुत करेगें।" 

इस शर्त से छूटकारा पाने के लिए, आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने तर्क दिया था कि, "एनसीबी के मुंबई कार्यालय का अब मामले से कोई लेना-देना नहीं है। आर्यन खान भी जांच में सहयोग कर रहे हैं, इससे पहले भी वह एसआईटी के सामने पेश हो चुकें हैं और मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उनका बयान भी दर्ज किया था।" आर्यन के आवेदन में यह भी बताया गया कि जब भी वह मुंबई में एनसीबी के कार्यालय के सामने पेश होते हैं, वहां भारी भीड़ होती है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होती है।

क्या कहा एनसीबी के वकील ने
एनसीबी के वकील श्रीराम शिरसात ने अदालत से कहा कि, " एजेंसी को संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं लेकिन आर्यन खान को मुंबई या दिल्ली में बुलाए जाने पर एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होना जरूरी है।"

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई एक क्रूज में हो रही रेव पार्टी के दौरान छापा मारने के बाद ड्रग्स की बिक्री और खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत दी गई थी पर वह 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आ पाए थे।

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