पत्नी के हत्यारे TV एंकर सुहैब इलियासी दोषी करार, 20 को सुनाई जाएगी सजा

पत्नी के हत्यारे TV एंकर सुहैब इलियासी दोषी करार, 20 को सुनाई जाएगी सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-12-16 14:03 GMT
पत्नी के हत्यारे TV एंकर सुहैब इलियासी दोषी करार, 20 को सुनाई जाएगी सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में TV एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी एंकर सुहैब इलियासी को TV सीरियल इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड से पहचान मिली थी। इस मामले की जांच में पाया गया कि सुहैब और अंजू के बीच दहेज को लेकर अक्सर झगड़ा होता था।

जानकारी के अनुसार 11 जनवरी 2000 को सुहैब के घर पर उनकी पत्नी अंजू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मर्डर करने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में पहले यह माना जा रहा था कि दहेज प्रताड़ना से परेशान अंजू ने खुदकुशी की है, मगर जांच में हत्या करना पाया गया। इसके बाद 28 मार्च 2000 को हत्या के आरोप में सुहैब को गिरफ्तार कर लिया गया।

पत्नी की हत्या के बाद सुहैब ने अंजू की फ्रैंड को फोन करके बताया था कि उसने सुसाइड कर ली है। बाद में अंजू के परिवारवालों ने सुहैब पर ही दहेज के लिए प्रताड़ीत करने और हत्या करने का आरोप लगाया था। सुहैब को पहले पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा था कि उसने इसी वजह से खुदकुशी की। इसके बाद 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजू की मां की पिटीशन पर ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि इसे हत्या के मामले के तौर पर भी देखे।

सुहेब इलियासी मार्च, 1998 में पॉपुलर टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड को होस्ट करने के कारण चर्चा में आए थे. इससे पहले वे टीवी एश‍िया में बतौर कैमरामैन काम कर चुके थे। 1995 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक क्राइम शो भी चलाया। 2000 तक सुहेब टीवी की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन चुके थे, लेकिन इसी दौरान पत्नी की हत्या के मामले नाम आने के बाद वे टीवी से गायब हो गए।

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