फिल्म निर्माता पहलाज को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने दिया ये सुझाव...

फिल्म निर्माता पहलाज को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने दिया ये सुझाव...

Tejinder Singh
Update: 2018-11-13 12:58 GMT
फिल्म निर्माता पहलाज को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने दिया ये सुझाव...

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) के पूर्व अध्यक्ष व फिल्म ‘रंगीला राजा’ के निर्माता पहलाज निहलानी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। सेंसर बोर्ड ने ‘रंगीला राजा’ को लेकर 19 कट सुझाए हैं, जिसके खिलाफ निहलानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में फिल्म में कट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की  मांग की गई थी। मंगलवार को जस्टिस रियाज छागला के सामने सुनवाई के लिए अायी। इस दौरान निहलानी के वकील अशोक सरावगी ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने तरीके से फिल्म में कट लगाए है।

यह कट लगाने का निर्णय किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। मेरे मुवक्किल को परेशान करने के उद्देश्य से फिल्म में कट लगाए गए हैं। इसके अलावा यदि फिल्म का समय पर प्रदर्शन नहीं हुआ तो मेरे मुवक्किल का काफी आर्थिक नुकसान होगा। वहीं सेंसर बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की जरुरत नहीं है। याचिकाकर्ता के पास न्यायालय आने के अलावा भी दूसरे कानूनी विकल्प मौजूद हैं। जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है।

फिल्म में कांट-छांट के खिलाफ दायर की थी याचिका
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश नहीं जारी करेंगे। याचिकाकर्ता चाहे तो सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी के पास अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा वह सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट के खिलाफ  फिल्म अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस ने कहा कि दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता 19 नवंबर को हाईकोर्ट में आए। तब तक वे मामले को लेकर उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें। यह कहते हुए जस्टिस ने याचिकाकर्ता को अतंरिम राहत देने से इंकार कर दिया। 

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