पाक का दावा- जाधव मामले में ICJ ने ठुकराई सुनवाई टालने की भारतीय अपील

पाक का दावा- जाधव मामले में ICJ ने ठुकराई सुनवाई टालने की भारतीय अपील

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-16 09:38 GMT
पाक का दावा- जाधव मामले में ICJ ने ठुकराई सुनवाई टालने की भारतीय अपील

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. पाकिस्तान ने आज शुक्रवार यह दावा किया है कि जाधव मामले की सुनवाई दिसंबर तक टालने की भारत की अपील को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने ठुकरा दिया है. गौरतलब है कि भारत ने अपने पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में अपील कर केस की सुनवाई दिसंबर तक टालने की अपील की थी. भारत ने दिसंबर तक सुनवाई टालने की यह अपील 8 मई को की थी.

पाकिस्तान के अटार्नी जनरल अश्तर औसफ अली ने कहा कि भारत ने जाधव केस की सुनवाई दिंसबर तक टालने की अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिसंबर तक अपना जवाब कोर्ट में जमा कर देगा, ताकि कोर्ट जनवरी 2018 से केस की सुनवाई शुरू करेगा.

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितम्बर तक दलील पूरी करने को कहा है. आईसीजे ने पाकिस्तान के लिए भी 13 दिसंबर तक काउंटर प्ली फाइल करने की डेडलाइन तय की है. 

पाक की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल में कुलभूषण जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी. इस सम्बन्ध में भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था और वे इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे थे. जबकि इस सम्बन्ध में पाक का कहना है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया था. पाकिस्तान ने जाधव पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने और जासूसी का आरोप लगाया है.

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