ऑस्ट्रेलिया : एक साथ शादी के बंधन में बंधे समलैंगिक कपल्स, रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया : एक साथ शादी के बंधन में बंधे समलैंगिक कपल्स, रचा इतिहास

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-10 05:20 GMT

डिजिटल डेस्क, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक विवाह को ऑफिशियल मंजूरी मिलने पर वहां के लोगों में बहुत खुशी देखी गई और इस दिन को और भी ज्यादा खास और यादगार बनाने के लिए आधी रात को बहुत से लोगों ने एक साथ शादी रचाई। भारतीय समयानुसार 9 दिसंबर की रात को ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिकता के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक जनमत के सर्वेक्षण के आधार पर बहुमत के बाद समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी थी। अब ऑस्ट्रेलिया में अन्य देशों की तरह ही समलैंगिक कपल की शादियों को आधिकारिक माना जाएगा। हालांकि इन समलैंगिक जोड़ों को एक माह का इंतजार पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार शादी के 30 दिन पहले शादी की योजना के बारे में सूचित करना जरूरी है, इसलिए दिसंबर में स्वीकृत किए गए कानून की इस अवधि के पूरा होते ही 9 जनवरी को बिना वक्त गंवाए कपल्स मंगलवार को ही शादी के बंधन में बंध गए।

शादी के जोड़ों में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल

ऑस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ खेलों के धावक क्रैग बर्न्‍स और उनके साथी ल्यूक सुलिवियन (एथलीट) भी मंगलवार आधी रात शादी करने वाली जोड़ियों में शुमार थे। न्यू साउथ वेल्स में हुई इनकी शादी में परिवार व मित्र सहित करीब 50 लोग शामिल हुए। बर्न्स का कहना है कि "ये अपने पार्टनर के प्रति प्यार और अफैक्शन वयक्त करने का एक खूबसूरत जरिया है"। बता दें 29 साल के धावक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई मेडल जीत चुके हैं।

 

ऑस्ट्रेलिया के न्यूकैसल में शादी के बंधन में बंधी 32 साल की Rebecca Hickson अपनी पार्टनर Sarah Turnbull से शादी कर बेहद खुश नजर आईं।


उनके साथ ही बहुत से ऐसे कपल थे जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ इस दिन साथ रहने की कसमें खाई। 

इस मौके पर विभिन्न रेस्टोरेंट्स ने भी विशेष तैयारी की हुई थी।

26वां देश बना ऑस्ट्रेलिया

समलैंगिक विवाह को लिगलाईज कर ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में 26वां देश बना जो इसे पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। वैसे तो सेम सेक्स मैरिज को ज्यादातर यूरोप और अमेरिका में स्वीकारा गया है लेकिन 2001 में नीदरलैंड्स ऐसा पहला देश था जिसने इस कानून को मंजूरी दी। वहीं 2003 में आयरलैंड ऐसा पहला देश बना जिसने पब्लिक वोटिंग के आधार पर इसे लीगल किया। वहीं 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कोर्ट में भी सेम सेक्स मैरिज को लेकर कानून बन चुका है जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक कपल्स पूरे विश्व में जिससे भी चाहें शादी कर सकते हैं।


हालांकि अब भी बहुत से ऐसे देश है जहां इस कानून की आलोचना की जाती है वहां समलैंगिक विवाह अब भी गैर कानूनी है।

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