नई नियमावली में काफिरों की मदद करने और दोस्ती करने पर रोक

तालिबान नई नियमावली में काफिरों की मदद करने और दोस्ती करने पर रोक

IANS News
Update: 2021-10-30 18:00 GMT
नई नियमावली में काफिरों की मदद करने और दोस्ती करने पर रोक

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। तालिबान के वाइस मैनुअल में निर्धारित की गई रोकथाम लोगों को काफिरों की मदद करने और दोस्ती करने से हतोत्साहित करती है।
अफगानिस्तान के प्रांतों में तालिबान अधिकारी एक नियमावली (मैनुअल) का उपयोग कर रहे हैं, जो काबुल में उनके नेताओं द्वारा घोषित अपमानजनक नीतियों की तुलना में और अधिक कठोर नियम लागू करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने अपने एक बयान में कहा कि तालिबान के अधिकारी अक्सर उन अधिकारों की सुरक्षा का पालन नहीं करते हैं, जो तालिबान के वाइस और वर्चू मंत्रालय के मैनुअल में निर्धारित किए गए हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की सहयोगी महिला अधिकार निदेशक हीथर बर्र ने कहा, तालिबान का विश्व द्दष्टिकोण और अपमानजनक व्यवहार अपेक्षाकृत सुसंगत रहा है, जैसा कि यह मैनुअल प्रदर्शित करता है।

उन्होंने कहा, जिन देशों ने पिछले 20 वर्ष अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में बिताए हैं, उन्हें तालिबान के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बिगड़ते अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके।

मैनुअल धार्मिक नेताओं को पुरुषों को अपनी दाढ़ी बढ़ाने की सलाह देने का निर्देश देता है। जो लोग धार्मिक दायित्वों के अनुसार आवश्यक रूप से प्रार्थना या उपवास करने में विफल रहते हैं, उन्हें सूचित करने का प्रावधान है। यह पार्टियों और घर के बाहर संगीत, सिनेमा, जुआ, और टेप कैसेट, डिश एंटीना, कंप्यूटर और मोबाइल के अनुचित उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

तालिबान ने 2021 में कानून के संबंध में एक संशोधित संस्करण जारी किया था, जब यह देश के बढ़ते क्षेत्रों को नियंत्रित कर रहा था। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से मंत्रालय ने कई प्रांतों में इसका इस्तेमाल किया है।

एचआरडब्ल्यू ने कहा कि मैनुअल काफी हद तक वाइस के खिलाफ नियमों को लागू करने के लिए समर्पित है, लेकिन इसके अंतिम अध्यायों में महिलाओं और लड़कियों के आचरण पर सख्त प्रतिबंध सहित सभी अफगानों और तालिबान सदस्यों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

यह धार्मिक नेताओं को लोगों को यह सिखाने का निर्देश देता है कि कौन से पुरुष परिवार के सदस्य महिलाओं और बड़ी लड़कियों के लिए महरम (एक संरक्षक) के रूप में कार्य कर सकते हैं और इसमें कहा गया है कि महिलाओं को गैर-महरम का सामना करने पर मुंह ढंकना होगा।

एक अन्य प्रावधान में कहा गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गैर-महरम के खिलाफ हिजाब और घूंघट को लेकर प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन साथ ही कहा गया है कि इन जनादेशों को एक आसान और दयालु तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

मैनुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अन्य स्वतंत्रताओं पर अपमानजनक प्रतिबंध भी लगाता है। यह विवाह के बिना सेक्स को प्रतिबंधित करता है। मैनुअल में यह भी कहा गया है कि हर किसी को महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें शादी के लिए जबरदस्ती न करने का अधिकार भी शामिल है।

एचआरडब्ल्यू ने कहा कि तालिबान ने लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को बंद करके और विश्वविद्यालयों में जाने वाली महिलाओं पर सख्त नए प्रतिबंध लगाकर, जबरन शादी के जोखिम को बहुत बढ़ा दिया है।

दुनिया भर के शोध बाल विवाह के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक के रूप में लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच की कमी की पहचान करते हैं। बाल विवाह को लेकर एक अन्य कारक गरीबी भी है। इसी बीच अफगानिस्तान की सहायता पर निर्भर अर्थव्यवस्था भी धराशाही हो गई है, क्योंकि दानदाताओं ने तालिबान द्वारा लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने सहित कारणों से धनराशि पर रोक लगी दी है।

 

(आईएएनएस)

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