एक और झटका: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 6 साल पुराने केस को रद्द करने से कोर्ट ने किया इंकार

  • अरविंद केजरीवाल को एक और झटका
  • ईडी के बाद अब हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
  • करीब 6 साल पुराने मानहानि मामले में चलेगा मुकदमा

Ritu Singh
Update: 2024-02-05 13:42 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगभग 6 साल पुराने मानहानि केस में जारी निचले कोर्ट के समान को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस केस को रद्द करने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। मामला एक यूट्यूबर के वीडियो को रीपोस्ट करने से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। दरअसल, यह मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने से जुड़ा हुआ है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट किया था। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इसके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। निचले हाईकोर्ट के इस मामले में समन जारी करने के बाद आप नेता केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी। अदालत ने केस रद्द करने से इंकार कर दिया है जिसके चलते अब उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलेगा।

कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा, "जब लाखों लोग किसी सार्वजनिक व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो जो भी पेश किया जाता है वह जनता या उन्हें फॉलो करने वालों के संज्ञान के लिए होता है। लाखों लोगों की ओर से फॉलो किए जाने वाले शख्सियत का प्रभाव भी पीड़ित पर अधिक होगा।" कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के किसी शख्सियक की ओर से जब ट्वीट या रीट्वीट किया जाता है तो उसका प्रभाव फुसफुसाहट से कहीं ज्यादा होता है।

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