जज लोया मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन

जज लोया मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-31 13:32 GMT
जज लोया मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन
हाईलाइट
  • इस रिव्यू पिटिशन में लॉयर्स एसोसिएशन ने कोर्ट से अप्रैल में दिए गए अपने फैसले को बदलने का आग्रह किया गया था।
  • सीबीआई कोर्ट के जज बीएच लोया की मौत के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
  • सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से दायर रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई कोर्ट के जज बीएच लोया की मौत के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस रिव्यू पिटीशन में लॉयर्स एसोसिएशन ने कोर्ट से अप्रैल में दिए गए अपने फैसले को बदलने का आग्रह किया गया था। जिसे मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने खारिज कर दिया।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने अपनी रिव्यू पिटीशन में मांग की थी कि कोर्ट अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे, जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी। साथ ही एसोसिएशन ने अपनी याचिका में मांग की है कि जज लोया मामले में SIT जांच की जानी चाहिए।

 


बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 में एक अहम फैसला सुनाया था। अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान SC ने जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए जज की मौत को प्राकृतिक करार दिया था। अप्रैल में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की बेंच ने की थी। इस दौरान बेंच ने जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया था।

कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले को लोग राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। कोर्ट ने कहा था कि मामले में दायर की गईं सभी याचिकाएं राजनीतिक हित साधने और चर्चा बटोरने के लिए जारी की गई लगती हैं, लेकिन इनका कोई ठोस आधार नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यह याचिकाएं न्यायपालिका की छवि को खराब करने का एक प्रयास हैं।

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