पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन करने पर विहिप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज

पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन करने पर विहिप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज

IANS News
Update: 2020-07-15 05:30 GMT
पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन करने पर विहिप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज
हाईलाइट
  • पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन करने पर विहिप
  • बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज

अलीगढ़ (उप्र), 15 जुलाई (आईएएनएस)। अलीगढ़ पुलिस ने मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के 116 कार्यकर्ताओं पर पुलिस स्टेशन के अंदर अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन करने और हनुमान चालीसा का जाप करने को लेकर मामला दर्ज किया है।

इसके साथ ही कार्यकर्ता उज्जैन के महाकाल मंदिर पर विवादित फेसबुक पोस्ट के लिए बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे।

पार्षद पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और गिरफ्तार न करने पर उन्होंने सामूहिक प्रदर्शन की धमकी दी।

हुसैन पर आईटी एक्ट की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत क्वार्सी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही पार्षद फरार है।

खबरों के अनुसार, जमालपुर के बसपा पार्षद ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि महाकाल मंदिर, जहां से फरार गैंगस्टर विकास दुबे आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पकड़ा गया, वह आतंकवादियों का एक स्थल है।

इसके साथ ही हुसैन ने मंदिर को सील करने और वहां अब तक कितने आतंकवादियों ने शरण लिया है, इसकी जांच करने की मांग की।

बाद में हुसैन ने स्वयं पोस्ट करने की बात से इनकार कर दिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोई उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, जिससे किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

उन्होंने दावा किया था, मेरी फेसबुक आईडी चेक की गई है। मैं कभी भी ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं करता, जो किसी की भावनाओं को आहत करे।

शहर में बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि वे बसपा नेता की गिरफ्तारी नहीं होने तक अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे महाकाल मंदिर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

विरोध प्रदर्शन तब बंद हुआ जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें हुसैन की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।

सिविल लाइंस सर्कल अधिकारी अनिल समानिया ने कहा कि 16 नामति व्यक्ति सहित 116 कार्यकतार्ओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के उल्लंघन को लेकर क्वार्सी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है।

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