सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में गौर सन्स के मालिक के बेटे और बहू पर मामला दर्ज किया

सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में गौर सन्स के मालिक के बेटे और बहू पर मामला दर्ज किया

IANS News
Update: 2020-08-01 13:31 GMT
सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में गौर सन्स के मालिक के बेटे और बहू पर मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रियल इस्टेट समूह गौर सन्स के चेयरमैन बी. एल. गौर के बेटे राहुल गौर, उनकी पूर्व पत्नी नवनीत गौड़ और उनकी कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक के साथ कथित रूप से 80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक आवासीय परिसर के निर्माण की योजना के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के सेक्टर 150 में 291 लग्जरी अपार्टमेंट्स वाली उनकी फर्म ब्राइस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित हाई-एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए कंपनी को 250 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

अधिकारी ने कहा कि कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 150 करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक द्वारा 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

अधिकारी ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुल 80 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन परियोजना को शुरुआती चरण में ही अधूरा छोड़ दिया गया है।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि खरीदारों द्वारा किए गए शुरुआती निवेश को एस्क्रो खाते (निलंब लेखा) में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि उधारकर्ताओं द्वारा परियोजना को छोड़ने के बाद 31 दिसंबर, 2015 को खाता एनपीए हो गया था।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने जिस काम के लिए ऋण लिया था, उसमें निवेश करने के बजाए अपनी सुविधा के अनुसार धनराशि को उपयोग किया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के खाते का फोरेंसिक ऑडिट किया गया, जिसमें अपारदर्शी कार्यप्रणाली के साथ ही धनराशि को इधर-उधर लगाने और तथ्यों को छिपाने की बात सामने आई।

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