चेन्नई पुलिस ने अब तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी: सेवानिवृत्त जज कर्णन

चेन्नई पुलिस ने अब तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी: सेवानिवृत्त जज कर्णन

IANS News
Update: 2020-10-29 08:00 GMT
चेन्नई पुलिस ने अब तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी: सेवानिवृत्त जज कर्णन
हाईलाइट
  • चेन्नई पुलिस ने अब तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी: सेवानिवृत्त जज कर्णन

चेन्नई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। चेन्नई पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज सी.एस. कर्णन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है।

कर्णन ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार को मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह बात मुझे मीडिया रिपोटरें से पता चली लेकिन मुझे अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा था कि वह जांच में पुलिस अधिकारियों को सहयोग करेंगे।

कर्णन के वकील पीटर रमेश कुमार ने आईएएनएस को बताया, 10 महिला वकीलों द्वारा उनके खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के बाद साइबर क्राइम विंग ने रिटायर्ड जस्टिस कर्णन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा था।

कर्णन ने कहा, मुझ पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मद्रास हाई कोर्ट की एक अधिवक्ता एस. देविका ने कर्णन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कर्णन ने कहा कि शिकायतकर्ता एक पीड़ित पार्टी नहीं है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जज आर. बनुमथी जो कि सीधे तौर पर पीड़ित हैं, वही शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

कर्णन ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए और न्यायपालिका के अधिकारियों के खिलाफ यौन हिंसा की धमकी देते हुए सुना गया था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न किया और उन्होंने कथित पीड़ितों के नाम भी लिए थे।

बता दें कि जब कर्णन कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अदालत की अवमानना करने के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने अपनी 6 महीने की सजा भी पूरी की थी।

एसडीजे-एसकेपी

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