संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट

संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-28 03:38 GMT
संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट
हाईलाइट
  • पात्रा ने सड़क पर टेंट लगाकर की थी पीसी
  • भोपाल की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट
  • संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने सड़क पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। संबित पात्रा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएस उप्पल के खिलाफ इस मामले में एक परिवाद भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने अदालत में दायर किया था। 

अदालत में हाजिर नहीं हुए थे पात्रा
मैजिस्ट्रेट ने थाना एमपी नगर को संबित पात्रा और एसएस उप्पल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद एसएस उप्पल ने अदालत में हाजिर होकर 26 दिसंबर को जमानत अर्जी दी थी, जिसे मैजिस्ट्रेट ने मंजूर कर उन्हें पांच हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया था। वहीं, अदालत में हाजिर नहीं होने पर मैजिस्ट्रेट ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

 


 

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