जामा मस्जिद ब्लास्ट : यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय, 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई
जामा मस्जिद ब्लास्ट : यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय, 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सदस्य यासीन भटकल के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय किए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यासीन भटकल को भारत-नेपाल सीमा से अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था।
यासीन भटकल के खिलाफ ये आरोप साल 2010 में जामा मस्जिद विस्फोट से जुड़े मामलों में तय किए गए हैं। यह मामला 19 सितंबर, 2010 को जामा मस्जिद के गेट नंबर-तीन के बाहर विदेशी पर्यटकों की बस पर गोलीबारी व उसके कुछ समय बाद वहां एक कार में हुए धमाके से जुड़ा है। जामा मस्जिद के पास हुए बम धमाके के बाद आईएम के दो संदिग्धों ने मस्जिद के पास से गुजर रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि हमले का मकसद दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल में विदेशी नागरिकों को शामिल होने से डराना था।
इससे पहले इसी मामले में कोर्ट ने संगठन के 3 सदस्य सैयद इस्माइल आफाक, अब्दुस सबूर और रियाज अहमद सईदी को आरोपमुक्त करार दिया था। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से तीनों को आरोपमुक्त करार दिया। पुलिस ने इन लोगों को 2015 में बेंगलूरु से गिरफ्तार किया था। भटकल को पिछले साल दिसंबर में एनआईए की विशेष अदालत 2013 में हुए हैदराबाद बम धमाके में मौत की सजा सुना चुकी है। हैदराबाद बम धमाके के मामले में 18 लोग मारे गए थे।