निर्भया मामले के दोषी की दया याचिका हो खारिज, दिल्ली सरकार की सिफारिश

निर्भया मामले के दोषी की दया याचिका हो खारिज, दिल्ली सरकार की सिफारिश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-01 16:54 GMT
निर्भया मामले के दोषी की दया याचिका हो खारिज, दिल्ली सरकार की सिफारिश

डिजिटल डेस्क, नई दल्ली। दिल्ली सरकार ने निर्भया कांड के एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल अनिल बैजल को ये सिफारिश भेजी गई है। एलजी अनिल बैजल अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। आखिरी फैसला अब राष्ट्रपति को लेना है। 2012 के निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा मुकर्रर हुई है।

दोषी विनय शर्मा की फ़ाइल दया याचिका के लिए दिल्ली सरकार के पास आई थी। इस फाइल पर सख़्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने याचिका को खारिज करने की सिफारिश की। मंत्री सत्येंद्र जैन ने फ़ाइल पर टिप्पणी करते हुए नोट लिखा है कि, "ये एक बेहद जघन्य अपराध है लिहाज़ा इसे खारिज करने की सिफारिश करते हैं।"

शर्मा गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं और उसने दया याचिका दायर की थी। एक अन्य दोषी मुकेश ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जबकि आरोपी राम सिंह ने जेल में फांसी लगा ली थी। एक अन्य नाबालिग आरोपी को भी रेप और हत्या का दोषी ठहराया गया था। नाबालिग होने के चलते उसे एक सुधार सुविधा में अधिकतम तीन साल कैद की सजा दी गई थी।

चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह (33) ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। तिहाड़ जेल ने अदालत को बताया था कि मामले के चार दोषियों में से एक ने 4 नवंबर को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी है, जो सरकार के पास भिजवा दी गई है।

 

 

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