गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में तैनात होंगे नोडर ऑफिसर

गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में तैनात होंगे नोडर ऑफिसर

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-06 06:52 GMT
गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में तैनात होंगे नोडर ऑफिसर

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों के जुल्मों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में सीनियर पुलिस ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य के प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है, ताकि नोडल अधिकारी कथित गोरक्षकों की हिंसा के खिलाफ कार्रवाई कर सके।  कोर्ट ने राज्यों को एक हफ्ते के अंदर अपनी टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाएगा।

गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने राजस्थान के अलवर में हुई एक घटना का हवाला देते हुए गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग की थी। 21 जुलाई को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को किसी भी तरह की हिंसा की रक्षा नहीं करने के लिए कहा था। इसके साथ ही गौ सुरक्षा की आड़ में हिंसक घटनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

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