'आधार' को सरकारी योजनाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
'आधार' को सरकारी योजनाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं से आधार नम्बर लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है। केंद्र की ओर से बुधवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। इससे पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर थी। इसके साथ ही आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख भी 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने सब्सिडी और दूसरे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने PAN कार्ड को भी आधार से जोड़ने का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पीठ ने साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
आधार कार्ड की सरकारी योजनाओं में अनिवार्यता से प्राइवेसी में खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू होने वाली है। नवंबर के पहले हफ्ते में यह सुनवाई शुरू होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने "राइट टू प्राइवेसी" को मौलिक अधिकार माना था।