बेटी को अगवा नहीं कर सकता जैविक पिता : बांबे हाईकोर्ट

बेटी को अगवा नहीं कर सकता जैविक पिता : बांबे हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-14 06:33 GMT
बेटी को अगवा नहीं कर सकता जैविक पिता : बांबे हाईकोर्ट

टीम डिजिटल, भोपाल. विदेश मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि एक पिता पर उसकी बेटी को अगवा करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता. ये बात सरकार ने बांद्रा के एक कारोबारी साजिद शाह के पक्ष में कही. दरअसल कारोबारी पर उसकी विदेशी पत्नी ने उनकी 2 साल की बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया है.

मामले में मंत्रालय ने कोर्ट में बताया कि उसने नीदरलैंड्स सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसके तहत साजिद को प्रत्यर्पित किए जाने की मांग की गई थी. साजिद ने प्रत्यर्पण की अर्जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी।

क्या है पूरा मामला

साजिद से अलग हुईं उनकी पत्नी नाजनीन ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. साजिद अपनी दो साल की बेटी को सितंबर 2016 में भारत ले आए थे. नाजनीन का आरोप था कि साजिद ने बेटी को उनके घर से अगवा कर लिया. नाजनीन ने बच्ची की वापसी के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया था. इसके बाद साजिद के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी किया था. नीदरलैंड्स की सरकार ने भी भारत से दरख्वास्त की थी कि साजिद को गिरफ्तार कर वहां भेजा जाए ताकि वो मुकदमे का सामना कर सकें.

नाजनीन और साजिद की 2010 में एक भारतीय फिल्म अवॉर्ड कार्यक्रम के दौरान नीदरलैंड्स में मुलाकात हुई थी. 2011 में दोनों की शादी हुई थी. नाजनीन का आरोप है कि शादी के बाद साजिद का बर्ताव बदल गया. नाजनीन ने 2014 में एक बेटी को जन्म दिया। एक स्थानीय कोर्ट ने 2016 में बेटी की कस्टडी मां को दे दी. नाजनीन का आरोप है कि इसके कुछ महीनों बाद साजिद ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसे लेकर भारत चले आए.

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