2002 गुजरात दंगा : मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला टला

2002 गुजरात दंगा : मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला टला

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-08 02:55 GMT
2002 गुजरात दंगा : मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला टला

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात दंगों के मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला टल गया है। शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले पर फैसला आना था लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे 26 सितंबर तक टाल दिया है। मामले की सुनवाई तीन जुलाई को पूरी हो गई थी। इस मामले में दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत की ओर से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2002 को गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी में भीड़ ने जाफरी समेत करीब 68 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में SIT की रिपोर्ट पर निचली अदालत ने नरेन्द्र मोदी को क्लीन चीट दी थी। इसके खिलाफ जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन "सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस" ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। याचिका में जाकिया जाफरी ने मोदी और 59 अन्य को दंगों को लेकर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने और फिर से जांच करने की मांग की है। 

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