जिया खान आत्महत्या मामला: सूरज की याचिका पर राबिया से कोर्ट ने मांगा जवाब

जिया खान आत्महत्या मामला: सूरज की याचिका पर राबिया से कोर्ट ने मांगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-14 16:18 GMT
जिया खान आत्महत्या मामला: सूरज की याचिका पर राबिया से कोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज की तरफ से दायर याचिका पर दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया से जवाब मांगा है। याचिका में सूरज ने अपने मुकदमे की सुनवाई तेजी से करने का निर्देश निचली अदालत को देने का अनुरोध किया है। सूरज पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और सत्र न्यायालय में 2013 से इस मामले की सुनवाई चल रही है। याचिका में सूरज ने कहा है कि राबिया कोई न कोई आवेदन करके मामले की सुनवाई में अंडगा लगा रही है, जिससे सुनवाई में देरी हो रही है। राबिया ने अदालत में एक आवेदन दायर कर खुद इस मामले की पैरवी करने की अनुमति मांगी है। 

हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह तक का सम

मंगलवार को जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद जस्टिस ने राबिया को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह तक का समय दिया। इस दौरान जस्टिस ने स्पष्ट किया कि राबिया निचली अदालत में अलग से इस मामले की पैरवी नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता यदि वकील की नियुक्ति करना चाहे, तो इसके लिए उसे तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका के प्रलंबित होने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। निचली अदालत मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि जिया की आत्महत्या के बाद पुलिस ने सूरज को इस मामले में गिरफ्तार किया था पर बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

निचली अदालत में मामले की सुनवाई

आपको बता दें, सूरज को जिया खान की खुदकुशी के बाद 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था। उसी साल दो जुलाई को उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। राबिया खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में याचिका दायर करने को कहा था। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान की आत्महत्या के मामले में एसआईटी गठित करने की याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल निचली अदालत में इस मामले के मुकदमे की सुनवाई चल रही है।

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