MP के गुना में ससुराल वालों की बदसलूकी का वीडियो वायरल, गर्भवती महिला के कंधे पर लड़के को बैठाकर 3 किमी. तक घुमाया

MP के गुना में ससुराल वालों की बदसलूकी का वीडियो वायरल, गर्भवती महिला के कंधे पर लड़के को बैठाकर 3 किमी. तक घुमाया

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-16 05:11 GMT
MP के गुना में ससुराल वालों की बदसलूकी का वीडियो वायरल, गर्भवती महिला के कंधे पर लड़के को बैठाकर 3 किमी. तक घुमाया
हाईलाइट
  • 5 महीने की गर्भवती थी महिला
  • गर्भवती महिला को पति ने छोड़ा था दूसरे युवक के पास
  • वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने ससुराल वालो पर किया मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, गुना। महिलाओं के साथ जुर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन महिला अपराध का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश के गुना जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा हैं, जिसमें 5 महीने की गर्भवती महिला से नाराज ससुराल वालों ने उसका गांव में जुलूस निकालते हुए महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर 3 किमी तक ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर घुमाया और रास्तेभर उसे पत्थर के साथ लाठी-डंडे से पीटते रहे।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये घटना 9 फरवरी की हैं लेकिन इस गंभीर मामले को पुलिस प्रशासन ने हल्के में लेते हुए आरोपी ससुर, जेठ और देवर को मारपीट का केस दर्ज जमानत पर आसानी से रिहा कर दिया। वही इस पूरी घटना का वीडियो 15 फरवरी को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया हैं। 

क्या हैं पूरा मामला
महिला के अनुसार,उसका पति उसे दूसरे युवक के पास छोड़ गया था। इसी बात से महिला के ससुराल वाले नाराज थे। बता दें कि, गर्भवती महिला गुना के बांसखेड़ी की रहने वाली हैं और उसका पति 2 महीने पहले सांगई गांव के डेमा के पास उसे छोड़कर इंदौर चला गया। पति ने जाते वक्त कहा था, ‘मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, तुम डेमा के साथ ही रहो’, जिसके बाद 6 फरवरी को महिला के ससुर गुनजरिया वारेला, जेठ कुमार सिंह, केपी सिंह और रतन आए और घर चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना किया तो वो महिला को पीटने लगे और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 

मामला हुआ दर्ज
वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन की नींद खुली। गुना के एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने मीडिया से कहा कि, घटना मेरे पदभार संभालने से पहले हुई थी लेकिन अब इस मामले में सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। बता दें कि, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294 (गाली देना), धारा 323 (धक्का देना, चांटा मारना), धारा 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत केस दर्ज किया है। 

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