Coronavirus: सरकार ने जारी की कोरोना मरीजो के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी

Coronavirus: सरकार ने जारी की कोरोना मरीजो के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-09 05:35 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने आज (शनिवार) नोवल कोरोनावायरस मरीजों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की। इस पॉलिसी के अनुसार अगर रोगी में संक्रण का कोई लक्षण नहीं है तो उसे दस दिनों के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाएगी। डिस्चार्ज से पहले टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाएगी कि वह डिस्चार्ज होने के बाद सात दिनों तक आइसोलेशन में रहें और गाइडलाइन का पालन करें। गंभीर कोरोना पीड़ित मरीजों पर निर्णय डॉक्टर्स लेंगे। 

अगर किसी शख्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी होती है। वह कोविड केयर सेंटर, राज्य के हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क कर सकता है। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लोगों की 14वें दिन टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य जांच दोबारा की जाएगी। 

बता दें कि देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 60 हजार के करीब पहुंच गई है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 3320 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में संक्रमण के कुल केस 59 हजार 662 हो गए। इनमे से 1,981 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 17 हजार 847 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 39 हजार 834 है। 

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