एनजीटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे कंक्रीट बिछाने पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश एनजीटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे कंक्रीट बिछाने पर लगाई रोक

IANS News
Update: 2022-05-27 14:00 GMT
एनजीटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे कंक्रीट बिछाने पर लगाई रोक
हाईलाइट
  • वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास कमजोर हो जाते हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सड़क किनारे कंक्रीट बिछाने पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों, जिलाधिकारियों, जिला भूमिगत जल प्रबंधन समिति और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को नोटिस भेजा है। इन्हें दो माह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

एनजीटी 24 मई को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में कंक्रीट बिछाये जाने पर रोक लगा दी है।जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद ने पर्यावरण एक्टिविस्ट विक्रांत टोनगाद और डॉ सुप्रिया महाजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एनजीटी, राज्य सरकार के सरकारी आदेशों तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सड़क के किनारे के पूरे क्षेत्र को और सड़क के किनारे की हरियाली को खत्म करके ,वहां कंक्रीट की चादर बिछा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि जमीन पर कंक्रीट बिछाने से भूमिगत जल के बनने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है, जैव विविधता खत्म हो जाती है, जलजमाव की समस्या होने लगती है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास कमजोर हो जाते हैं।

 

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