दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के माता-पिता अदालत जाएंगे

दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के माता-पिता अदालत जाएंगे

IANS News
Update: 2020-02-01 07:31 GMT
दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के माता-पिता अदालत जाएंगे
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नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। निर्भया के माता-पिता, मामले के एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा शनिवार को खारिज किए जाने के बाद चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

निर्भया के माता-पिता के वकील जितेंद्र झा ने आईएएनएस से कहा, हम अदालत को नवीनतम घटनाक्रम के बारे में सूचित करने के लिए एक आवेदन दाखिल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी भी दोषी का कोई आवेदन या याचिका किसी भी कानूनी फोरम पर लंबित नहीं है और इसलिए उन्हें फांसी दी जानी चाहिए।

हालांकि, दिल्ली जेल नियम के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा दोषी की दया याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे 14 दिनों का समय दिया जाता है।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी। चारों दोषियों-अक्षय, पवन, मुकेश व विनय के खिलाफ डेथ वारंट जारी किए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने अपने आदेश में कहा, इस देश की अदालतें किसी भी दोषी के खिलाफ प्रतिकूल भेदभाव करने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं।

23 साल की महिला से 16 दिसंबर, 2012 को सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे यातना दी गई। इसमें सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनपर दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाया गया। आरोपियों में से एक नाबालिग था और उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली।

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