रायपुर : उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2020-21 लागू : बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई

रायपुर : उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2020-21 लागू : बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-07 10:04 GMT
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रायपुर 6 जुलाई 2020 राज्य शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलो में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने 15 जुलाई की समय सीमा तय किया गया है। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान एवं अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, चक्रवाती हवाएं आदि से होने वाले नुकसान से बचाने पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है। खरीफ वर्ष 2020-21 में रायपुर जिला अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को टमाटर,केला,बैगन,मिर्च,पपीता अदरक और अमरूद फसल के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणि दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगे। अऋणि कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस.सी कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते है। बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत कर्मचारी श्री संदीप डे मोबाईल नम्बर 76111-20151 एवं उद्यान विभाग के विकासखण्ड अधिकारियों धरसींवा के श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता (94242-33900), तिल्दा के श्रीमती पायल साव (90399-20624). आरंग के श्री विनोद कुमार ठाकुर (62643-36541) एवं अभनपुर के श्री बी.पी. नायक (94252-51487)से संपर्क कर सकते है। किसान सभी फसलों की बीमा अधिकृत संस्था च्वाईस सेंटर, बजाज एलायंज जनरल इन्सोरेन्स कंपनी के प्रतिनिधि,लोकसेवा केंद्र,बैंक शाखा और सहकारी समिति के माध्यम से करा सकते है। क्रमांक/07-25/विष्णु

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