राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के खिलाफ किसी र्कारवाई पर मंगलवार तक रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के खिलाफ किसी र्कारवाई पर मंगलवार तक रोक लगाई

IANS News
Update: 2020-07-17 14:30 GMT
राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के खिलाफ किसी र्कारवाई पर मंगलवार तक रोक लगाई
हाईलाइट
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के खिलाफ किसी र्कारवाई पर मंगलवार तक रोक लगाई

जयपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को राहत देते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार तक विधानसभा स्पीकर द्वारा इन विधायकों की अयोग्यता के मामले पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

संशोधित याचिका पर सुनवाई कर रही दो जजों की पीठ ने कहा कि सुनवाई सेामवार को भी जारी रहेगी।

एक विधायक की तरफ से पेश वकील अनुज भंडारी ने कहा, सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी और इसके सोमवार को ही समाप्त होने की आशा है। इसलिए कोर्ट ने मंगलवार तक पायलट खेमे के खिलाफ स्पीकर द्वारा किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

पायलट खेमे ने मंगलवार को स्पीकर सी.पी. जोशी द्वार उनलोगों को भेजे नोटिस की वैधता को चुनौती दी थी। स्पीकर ने उन्हें पूछा था कि क्यों न उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है।

पृथ्वी राज मीणा और 18 अन्य विधायकों द्वार दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि खुले तौर पर बोलने को पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं ठहराया जा सकता है।

Tags:    

Similar News