12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर फांसी, राजस्थान विधानसभा में बिल पास

12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर फांसी, राजस्थान विधानसभा में बिल पास

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-09 13:29 GMT
12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर फांसी, राजस्थान विधानसभा में बिल पास

डिजिटल डेस्क, जयपुर। मध्य प्रदेश के बाद महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान सरकार ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए रेप से जुड़े कानूनों में एक बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान सरकार ने रेप के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए विधानसभा में शुक्रवार को एक बिल पेश किया, जिसे विधानसभा में पास कर दिया गया है। इस विधेयक में 12 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। CRPC और IPCC में संशोधित इस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

बिल में दो संशोधनों का प्रावधान
पत्रकारों से बात करने के दौरान राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटियार ने कहा, "हमने इस बिल में दो संशोधनों का प्रावधान किया है। 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों को फंसी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। साथ ही यदि अपराधी को उम्रकैद की सजा दी जाती है, तो इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि वह 14 वर्षों की सजा के बाद भी जेल से ना निकले। बता दें कि अभी तक राजस्थान में 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने पर आजीवन कारावास और जुर्माना देने का प्रावधान था। वहीं सामूहिक बलात्कार पर 20 साल की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों मौजूद है।

हरियाणा में भी रेप पर है फांसी का प्रावधान
बता दें इसी साल फरवरी में हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन शोषण या बलात्कार के आरोपियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई उस राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े आपराधिक कानूनों को और भी सख्त बनाने का निर्णय लिया गया था। बता दें NCRB के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2017 में देश में 28,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना दर्ज की गयी वहीं साल 2016 के दौरान 19765 बलात्कार के मामले आये सामने आये थे।

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