घर खरीददारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
घर खरीददारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
IANS News
Update: 2019-08-09 10:30 GMT
नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में संशोधन के अनुसार घर खरीदने वालों के वित्तीय लेनदार के दर्जे को शुक्रवार को बरकरार रखा।
घर खरीदने वालों को दिए गए वित्तीय लेनदार के दर्जे को चुनौती देते हुए बिल्डर्स ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
इस फैसले के साथ ही अदालत ने होमबॉयर्स को वित्तीय लेनदार का दर्जा देने के सरकारी फैसले को बरकरार रखा है।
अदालत ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ आईबीसी संशोधन को भी बरकरार रखा।
अदालत ने सरकार को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को पर्याप्त रूप से संचालित करने को कहा है।
शीर्ष न्यायालय ने इसके संबंध में तीन महीने के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आईबीसी प्रावधानों को रेरा के आलोक में समझा जाना चाहिए।
--आईएएनएस