18000 से अधिक सैलरी वाले भी 'मजदूर'

18000 से अधिक सैलरी वाले भी 'मजदूर'

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-19 07:55 GMT
18000 से अधिक सैलरी वाले भी 'मजदूर'

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. श्रम मंत्रालय अगले महीने शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में मजदूरी संहिता विधेयक को ला सकती है. इसमें सभी प्रकार के उद्योगों में श्रमिकों को सब जगह लागू एक न्यूनतम मजदूरी दिलाने का प्रस्ताव है. इसमें वह श्रमिक भी शामिल होंगे, जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन मिलता है. 

अभी जो कानून है उसके तहत 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं. मजदूरी संहिता विधेयक से सम्बंधित सवाल पर श्रम सचिव एम़ साथियावथी ने कहा, हम इस विधेयक को अगले महीने संसद के मानसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेंगे. श्रम के मुद्दों पर वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में बनायी गई मंत्रालयीन समिति इस संहिता को पहले ही मंजूरी दे चुकी है.

श्रम मंत्रालय विधि मंत्रालय की अनुमति के बाद इसे मंत्रिमंडल से पास कराने की कोशिश में लगा हुआ है. अगर यह विधेयक पास होता है तो केंद्र सरकार को विभिन्न क्षेंत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की शक्ति मिल जाएगी. जिसका सभी राज्यों को पालन करना होगा. हालांकि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में इससे अधिक न्यूनतम मजदूरी तय कर सकते हैं.

Similar News