घर में 'टॉयलेट' नहीं होने पर पत्नी ने मांगा तलाक, कोर्ट ने दी मंजूरी

घर में 'टॉयलेट' नहीं होने पर पत्नी ने मांगा तलाक, कोर्ट ने दी मंजूरी

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-19 15:20 GMT
घर में 'टॉयलेट' नहीं होने पर पत्नी ने मांगा तलाक, कोर्ट ने दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में घर में टॉयलेट न होने पर एक महिला ने पति से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। महिला ने 2015 में तलाक की अर्जी दी थी। महिला का कहना था कि घर में उसके लिए ना तो अलग से कमरा है ना ही कोई शौचालय है। ऐसे में वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। इस पर जज राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि घर में टॉयलेट होना बहुत ही जरुरी है। खुले में शौच जाना समाज के लिए शर्मनाक है और महिलाओं के लिए यातनादायक है।

महिला के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि महिला की शादी 2011 को हुई थी। महिला के लिए न तो घर में कोई अलग कमरा है और न ही घर में शौचालय है। महिला का पति मजदूरी का काम करता है। दोनों को अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि शौच के लिए महिला को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, जो काफी कष्टदायक है।

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