कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने पर नीमच एवं सिंगोली में धारा 188 के तहत कार्यवाही!

कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने पर नीमच एवं सिंगोली में धारा 188 के तहत कार्यवाही!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-04-26 09:40 GMT
कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने पर नीमच एवं सिंगोली में धारा 188 के तहत कार्यवाही!

डिजिटल डेस्क | नीमच कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में रविवार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत नीमच और सिंगोली में एक-एक दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

सिंगोली मे राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने धाकड़ कॉन्प्लेक्स में संचालित महादेव कलेक्शन रेडीमेड गारमेंट्स द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापार करने पर दुकान को सील किया गया है।

इसी तरह नीमच में गोकुल दुग्ध भंडार द्वारा दुकान का शटर खोलकर व्यापार करता पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

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